Widow Re-Marriage Scheme (In English)
महिला और बाल विकास मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी विधवा पुन:-विवाह योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवाओं के पुन:-विवाह में मदद करना है और विधवाओं के साथ पुनर्विवाह करने के लिए पुरुषो को प्रोत्साहित करना। यह योजना ऐसी विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत रु। 25, 000 की राशि दी जाती हैं जिसमें से रुपये 10,000 का नकद अनुदान दिया जाता है विवाह के समय और रुपये 15,000 को कम से कम पांच साल के लिए संयुक्त रूप से फिक्स्ड डिपॉज़िट के रूप में रखा जाएगा। इस पहल ने राज्य के कई असहाय विधवाओं की मदद की है। हिमाचल की सभी विधवा स्थायी निवास इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक विवरण और आवेदन फार्म निकटतम जिला कल्याण कार्यालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, में प्राप्त किया जा सकता है।
विधवा पुन:-विवाह योजना के लाभ:
- यह योजना पात्र विधवा को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है
- इस योजना के अंतर्गत रुपये 25,000 की राशि दी जाती हैं जिसमें से रुपये 10,000 का नकद अनुदान दिया जाता है विवाह के समय और रुपये 15,000 को कम से कम पांच साल के लिए संयुक्त रूप से फिक्स्ड डिपॉज़िट के रूप में रखा जाएगा
विधवा पुन:-विवाह योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यक पात्रता और शर्तें:
- हिमाचल प्रदेश की नवासी विधवा
- महिला और पुरुष दोनों हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवास रहने चाहिए
- 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष नहीं चाहिए
- महिलाओं की आयु 18 वर्ष से कम न हो
विधवा पुन:-विवाह योजना के लिए आवेदन करने वाले आवश्यक दस्तावेज:
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- बैंक पासबुक की प्रतिलिपि
- पहचान प्रमाण
- पुरुष और महिला दोनों के निवासी प्रमाण
- आधार कार्ड
- विधवा से विवाह करने वाले व्यक्ति का नाम और पता
- फिर से पुनर्विवाह की तिथि
- पहली शादी की तिथि
- वह तिथि जब वह विधवा हो गई
- आवेदन पत्र (कार्यालय में उपलब्ध है या नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है)
- नोट: योजना अन्य दस्तावेजों को ले सकती है, कृपया पुष्टि करें
विधवा पुन:-विवाह योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:
- आवेदक को आवेदन करने की इच्छा हो तो योग्यता की पुष्टि करनी चाहिए और जिला या ताहशिल कल्याण कार्यालय में आवेदन करना चाहिए
- आवेदन पत्र उसी कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है या नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है
- आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी ही कार्यालय में जमा करें। आवेदन उनकी शादी के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए
संपर्क विवरण:
- आवेदक विधवा हिमाचल प्रदेश सरकार के निकटतम जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं
- आवेदक विधवा हिमाचल प्रदेश सरकार के निकटतम ताहशिल कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं
- निकटतम सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यालय, हिमाचल प्रदेश सरकार
- निकटतम महिला एवं बाल विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
- जिला कल्याण अधिकारी
संदर्भ और विवरण:
- दस्तावेजों और अन्य सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://goo.gl/w4i4Vj
- योजना का पूर्ण विवरण: https://goo.gl/gEWMjD
- आवेदन पत्र: https://goo.gl/gEWMjD