Divyangjan Shadi-Vivah Protsahan Yojana Uttar Pradesh: registration, online application & check status at divyangjan.upsdc.gov.in

दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोस्ताहन पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश: divyangjan.upsdc.gov.in पर पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन और आवेदन के स्थिति की जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में दिव्यांगों / विकलांगो के मदद के लिए दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोस्ताहन पुरस्कार योजना की घोषणा की है। यह योजना लाभार्थी को उनके विवाह के समय उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के दिव्यांगों / विकलांगोको आर्थिक मदत प्रदान की जाएगी। यु पी सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने पंजीकरण के लिए वेबसाइट / पोर्टल divyangjan.upsdc.gov.in  शुरू कि है ताकि विकलांग  लोग घर पर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकें। वेबसाइट विकलांग लोगों घर बैठे सुविधा प्रदान करेगी और विकलांग लोगों का समय और पैसा बचाएगी।

Divyangjan Shadi-Vivah Protsahan Yojana (In English)

दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोस्ताहन पुरस्कार योजना क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग और अपंग लोगों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना।

दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोस्ताहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य:

  • विकलांग लोगों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे वह आवश्यक वस्तुए खरीद सके।
  • विकलांग लोगों को और उनके साथ विवाह के लिए  प्रोत्साहित करना।

दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोस्ताहन पुरस्कार योजना का लाभ:

  • विकलांग लोगों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता।
  • विवाह के लिए विकलांग को ३५ हजार रुपये।
  • यदि लड़का विकलांग है तो उसे १५,००० हजार रुपये की वित्तीय सहायता।
  • यदि लड़की विकलांग है तो उसे २०,००० हजार रुपये की वित्तीय सहायता।
  • यदि लड़की और लड़का विकलांग है तो उन्हें ३५,००० हजार रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा।

दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोस्ताहन पुरस्कार योजना के लिए पात्रता और कौन आवेदन कर सकता है?

  • यह योजना केवल उत्तर प्रदेश राज्य में लागू है।
  • यह योजना केवल विकलांग के लिए है।
  • आवेदनकर्ता किसी भी अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए।
  • लड़के की उम्र २१ से ४५ साल के बीच होनी चाहिए।
  • लड़की की उम्र १८ से ४५  साल के बीच होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की विकलांगता ४०% से अधिक होना चाहिए वही इस योजना के लिए पात्र है।

दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोस्ताहन पुरस्कार योजना का पंजीकरण कैसे करे?

  • दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोस्ताहन पुरस्कार योजना का ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
  • पूर्ण आवेदन पत्र भरें, नाम, पता और विकलांगता विवरण जैसे सभी सही विवरण प्रदान करें।
  • विकलांगता प्रमाणपत्र और शादी प्रमाण पत्र अपलोड करें, फिर पंजीकरण को पूरा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण आवेदन पत्र भरें, प्रिंट करें और आवेदन पत्र को जिला दिव्यंगजन सशक्तिकरण विभग कार्यालय में जमा करें।

दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोस्ताहन पुरस्कार योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करे और आवेदन की प्रक्रिया:

  • अपने आवेदन पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
  • अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
  • पूरी तरह से आवेदन पत्र भरें और आवेदन को पूरा करने के लिए जमा करें।

दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोस्ताहन पुरस्कार योजना का पंजीकरण की स्थिति की जांच कैसे करें:

  • अपनी पंजीकरण स्थिति ऑनलाइन जांचने के लिए यहां क्लिक करें
  • अपना राज्य चुनें, अपना पंजीकरण नंबर प्रदान करें और “Search” बटन पर क्लिक करें

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