Krishak Bandhu Prakalpa West Bengal: Assured income & death benefit schemes for farmers

Financial assistance of Rs. 10,000 per year under Krishak Bandhu Assured Income Scheme & one-time grant of Rs. 2 lakh under Krishak Bandhu Death Benefit scheme

कृषक बंधु प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल: विवरण, आवेदन पत्र और आवेदन कैसे करें?

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में किसानों के लिए कृषक बंधु प्रकल्प योजना शुरू की है। कृषक बंधु बीमित आय योजना के तहत राज्य के किसानों को प्रति वर्ष १०,००० रुपये प्रदान किये जाएंगे। कृषक बंधु मृत्यु लाभ योजना के तहत राज्य के किसान का मृत्यु होने पर किसान के परिवार को २ लाख  रुपये प्रदान किये जाएंगे।

इस योजना का शुभारंभ पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया गया है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में किसानों को सशक्त बनाना है और कर्ज में डूबे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना तेलंगाना रेथु बंधु लोकप्रिय योजना पर आधारित है, जो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य के किसानों को प्रति वर्ष ८,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।

  •  योजना: कृषक बंधु प्रकल्प योजना
  • वैकल्पिक नाम: कृषक बंधु स्कीम, कृषक बंधु योजना
  • राज्य: पश्चिम बंगाल
  • उप-योजना: कृषक बंधु बीमित आय योजना, कृषक बंधु मृत्यु लाभ योजना
  • लाभ: राज्य के किसानों को १०,००० रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता (खरीफ मौसम की शुरुआत में ५,००० रुपये और रब्बी मौसम की शुरुआत में ५,००० रुपये प्रदान किये जाएंगे)
  • प्राकृतिक मृत्यु सहित किसान की मृत्यु की स्थिति में २ लाख रुपये का अनुदान एक बार प्रदान किया जाएंगा
  • लाभार्थी: पश्चिम बंगाल राज्य के किसान
  • द्वारा सुरु की: पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
  • प्रारंभ तिथि: दिसंबर २०१८- जनवरी २०१९

कृषक बंधु (बीमित आय) योजना:

  • लाभ: ५,००० रुपये (पहली किस्त: १ जून) की वित्तीय सहायता खरीफ मौसम की शुरुआत में प्रदान की जाएंगी और ५,००० रुपये (दूसरी किस्त: २ नवंबर) की वित्तीय सहायता रबी मौसम की शुरुआत में प्रदान की जाएंगी।
  • पात्रता: भचासी सहित सभी किसान (योगदान करने वाले किसान) आवेदन कर सकते है।

कृषक बंधु (मृत्यु लाभ) योजना:

  • लाभ: किसान का मृत्यु होने पर २ लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएंगा।
  • पात्रता: १८ से ६० साल आयु वर्ग के किसान के परिवार के सदस्य / नामांकित व्यक्ति या योगदान करने वाले किसान (भचासी) इस योजना के लिए पात्र है।

पश्चिम बंगाल राज्य का कृषि विभाग योजना के लिए एक बुनियादी एजेंसी है और इस योजना को लागू करेगी।

कृषक बंधु कार्ड: पश्चिम बंगाल राज्य के सभी किसानों को इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करने की आवश्यक है। सभी पंजीकृत किसानों को कृषक बंधु कार्ड प्रदान किये जाएंगे। योजना के विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक बंधु कार्ड को लागू करना आवश्यक है।

कृषक बंधु प्रकल्प स्कीम / योजना: आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन कैसे करें?

  • कृषक बंधु (बीमित आय) योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया और आवेदन कैसे करना है, इसकी घोषणा सरकार द्वारा की जानी बाकी है। विवरण उपलब्ध होने पर यह लेख अपडेट किया जाएगा।
  • कृषक बंधु (मृत्यु लाभ) योजना के आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र को पूरी तहरा से भरे।
  • पहचान प्रमाण पत्र, कृषक बंधु कार्ड, किसान की मृत्यु का प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र को जोड़े।
  • आवेदन पत्र को जमा करे।

योजना के बारे में आधिक जानकारी के लिए पश्चिम बंगाल कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट matirkatha.net पर जाए। यह राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में चेक या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का उपयोग करके प्रदान की जाएगी।

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