Mukhya Mantri Sthayi Pump Connection Yojna Madhya Pradesh: eligibility, documents required and how to apply online / मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना: कैसे करे आवेदन?

Mukhya Mantri Sthayi Pump Connection Yojna Madhya Pradesh: eligibility, documents required and how to apply online

मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश श्री चौहान ने प्रदेश के किसानो के लिए मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना सुरु की है| योजना के तहत किसानो को स्थायी कृषि पंप तुरंत दिया जायेगा साथ ही पुराण अस्थायी कनेक्शन स्थायी किया जा सकता है| पंप बिजली कनेक्शन के लिए अब काम पैसे देने होंगे और साथ ही आवेदन की प्रक्रिया को भी सुलभ बनाया गया है|

मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना में आस पड़ोस के किसान साथ ही में आवेदन कर सकते है और उन्हें अलग अलग राशि नहीं देनी होगी| ऐसे किसान सयुक्त आवेदन करके सिर्फ अधिकतम क्षमता के आवेदन पर प्रति हॉर्स पॉवर के आधार से राशि दे सकते है|

सीमांत एव २ हेक्टर से काम वाले किसान २०१७-१८ में ५ हजार रुपये देके स्थायी कनेक्शन पा सकते है| बड़े किसानोंको ७ हजार देने होंगे| वर्ष २०१८-१९ में आवेदन करने वालो के लिए यह रकम बढ़ जाएगी| सीमांत और २ हेक्टर से काम वाले किसानोंको ६ हजार और बड़े किसानोंको ८ हजार रुपये देने होंगे|

मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना के आवेदन के लिए जरुरी सर्टिफिकेट्स:
१. आवेदन पत्र
२. स्व-प्रमाणित खसरा
३. फोटोयुक्त प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना के लिए कैसे करे आवेदन?
१. मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना के आवेदन पत्र सभी सरकारी बिजली बोर्ड के दफ्तर में दिए जायेंगे
२. आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरे
३. इसे पाना फोटोयुक्त प्रमाण पत्र जोड़े
४. स्वप्रमाणित खसरा प्रमाण पत्र जोड़े
५. उसी बिजली बोर्ड के दफ्तर में जमा करे

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