मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि (एमपीएसएन) योजना
हरयाणा सरकार ने राज्य में किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि (एमपीएसएन) योजना की घोषणा की है। योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हरयाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के बजट २०१९-२० के दौरान इस योजना की घोषणा की है। इस योजना के लिए सभी किसानों के पास एक एकड़ से कम खेती योग्य भूमि और भूमिहीन मजदूर पात्र है।
Mukhyamantri Parivar Samman Nidhi (MPSN):
मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि (एमपीएसएन)
- राज्य: हरियाणा
- लाभ: राज्य के किसानों और मजदूरों को वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएंगी
- लाभार्थी: छोटे किसान और मजदूर
लाभ: इस योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता या पेंशन प्रदान की जाएगी, लाभार्थी लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विकल्प चुन सकते है:
- लाभार्थी किसान को ६,००० रुपये की हर साल की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
- लाभार्थी किसान को पांच साल के बाद ३६,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
- लाभार्थी के ६० साल के आयु के बाद ३,००० रुपये या १५,००० रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएंगी।
- लाभार्थी को पाच साल के बाद १५,००० रुपये या ३०,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
- लाभार्थी को बीमा प्रदान किया जाएंगा और बीमा की किस्त का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
- लाभार्थी के गैर-प्राकृतिक मृत्यु पर २ लाख रुपये और विकलांग होने पर १ लाख रुपये की बीमा राशी प्रदान की जाएंगी।
मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि (एमपीएसएन) के लिए पात्रता मापदंड:
- यह योजना हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए ही लागू है।
- ५ एकड़ से कम जमीन वाले किसान इस योजना के लिए पात्र है।
- आय सीमा: राज्य के किसानों या मजदूरों की मासिक आय १५,००० रुपये से कम होनी चाहिए।
- आयु सीमा: राज्य के किसान की आयु १८ से ६० साल के बिच होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि (एमपीएसएन) श्रेणियाँ / भुगतान विकल्प:
- ६,००० रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता: ६,००० रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता की राशी २,००० रुपये के तीन समान किश्तों में परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा की जाएंगी।
- ५ वर्षों के बाद ३६,००० रुपये की वित्तीय सहयता: लाभार्थी परिवार को परिवार के एक सदस्य को नामांकित करना होगा। परिवार के नामांकित व्यक्ति को ५ साल के बाद ३६,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
- पेंशन: नामांकित लाभार्थी को ६० साल के आयु के बाद ३,००० रुपये से १५,००० रुपये की पेंशन प्रदान की जाएंगी।
- १५,००० से ३०,००० रुपये की वित्तीय सहयता: लाभार्थी व्यक्ति के विकल्प चयन के आधार पर १५,००० से ३०,००० रुपये की राशी पाच साल के बाद परिवार के नामांकित व्यक्ति को प्रदान की जाएंगी।
- नामांकित लाभार्थी के पास बीमा कवर करने का विकल्प भी होगा। बीमा योजना के तहत बीमा की किस्त का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएंगा।