रोजगार दाता योजना:उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार दाता योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवां अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते है। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत राज्य के युवाओं के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए आसानी ने ऋण प्रदान करेंगी। इस योजना के तहत राज्य के युवां मुर्गी पालन, होटल, रोप वे, अवकाश कालीन खेल, होटल व्यवस्थापन आदि जैसे व्यवसाय शुरु कर सकते है। राज्य के युवाओं को व्यवसाय शुरु करने के लिए प्रोस्थाहन प्रदान किया जाएंगा। इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रदान किया जाएंगा।
रोजगार दाता योजना का लाभ:
- इस योजना को राज्य में ३१ मार्च २०१९ तक लागू किया जाएंगा।
- इस योजना को उत्तराखंड राज्य के जिलों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया गया है।
- इस योजना के तहत राज्य के ए श्रेणी में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी,चमेली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों को शामिल किया गया है।
- इस योजना के तहत राज्य के बी श्रेणी में अलमोड़ा का संपूर्ण क्षेत्र, पौड़ी, टिहरी के पर्वतीय बाहुल विकास खंड, नैनीताल, गढ़वाल के फकोट विकास खंड आदि जिलों को शामिल किया गया है।
- इस योजना के तहत राज्य के सी श्रेणी में देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकास नगर, डोईवाला विकास खंड, रामनगर और हल्द्वावानी को शामिल किया गया है।
- इस योजना के तहत राज्य के डी श्रेणी में हरिद्वार, उद्यमसिंह नगर का संपूर्ण क्षेत्र, देहरादून और नैनीताल के बचे हुए इलाकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
रोजगार दाता योजना के लिए पात्रता:
- लाभार्थी उत्तरखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- राज्य के आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के युवा इस योजना के लिए पात्र है।
- सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को निर्धारित समय और अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाएंगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं का चयन जिला स्तर पर किया जाएंगा।
- चयन समिति युवाओं का चयन करने के लिए, युवाओं को भेंटवार्ता की प्रक्रिया में पात्र होना पड़ेंगा।
रोजगार दाता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- लाभार्थी युवा का मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।
- लाभार्थी युवा के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक की पासपोर्ट आकर की तस्वी।र
- आवेदक का बीपीएल कार्ड या एपीएल कार्ड।
- आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
रोजगार दाता योजना के लिए आवेदन कैसे करे:
- आवेदक को योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होंगा।
- वेबसाइट में होम पेज पर इस योजना के लिंक पर क्लिक करना होंगा।
- योजना के आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरे।
- आवेदन पत्र पूरी तरह से भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करे।