Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पि एस बि वाय): दुर्घटना वश विकलांगता या मौत पीड़ितों के लिए बिमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पि एस बि वाय) दुर्घटना वश विकलांगता या मौत पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के कारण मौत या विकलांगता के लिए आकस्मिक बीमा और दुर्घटना होने पर आकस्मिक बीमा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पि एस बि वाय) में न्यूनतम प्रीमियम और अधिकतम लाभ देने वाला बिमा है|

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (In English)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ:

  • २,००,००० रुपये का बीमा: लाभार्थी की मौत के मामले में उसके परिवार को २ लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
  • २,००,००० रुपये का बीमा: दोनों आंखों की की दृष्टि या दोनों हाथों और पैर या अप्राप्य या एक आंख की दृष्टि या एक हाथ और पैर अप्राप्य नुकसान के मामले में लाभार्थी को २ लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
  • १,००,००० रुपये का बीमा: एक आंख की दृष्टि या एक हाथ और एक पैर से अप्राप्य हानि के नुकसान होने पर लाभार्थी को कुल मिलाकर १ लाख का लाभ मिलेगा।
  • न्यूनतम प्रीमियम राशि १२ रुपये: न्यूनतम क़िस्त १२ रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष  खाताधारक के डाकघर बचत खाते या बैंक खाते से “ऑटो डेबिट” सुविधा के माध्यम से क़िस्त काटी जाएगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता:

  • उम्मीदवार के पास राष्ट्रीयकृत बैंक खाता होना चाहिए। (उदारणार्थ: एचडीएफसी, आईसीआईसीआई)
  • उम्मीदवार को १८ साल की उम्र पूरी करनी चाहिए और उम्मीदवार की उम्र ७० साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • डॉक्टर का प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना और कहां से संपर्क करना:

उम्मीदवार जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमबीएसवाई) में शामिल होना चाहते हैं, वे भारतीय डाकघर या एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक आदि से संपर्क कर सकते है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना राज्यों के अनुसार टोल फ्री नंबर: मुफ्त हेल्पलाइन के लिए यहाँ क्लिक करे

ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र:

अधिक जानकारी और विवरण :

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY) / प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna (DDUGJY)