Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी एम सि आय वाय)

मोदी सरकार ने सत्ता मे आने के बाद से भारत के हरेक क्षेत्रों मे विकास के प्रोस्ताहन के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया है, जिसमें किसानों की फसल के संबंध मे अनिचिताओं को दूर करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने १३ जनवरी २०१६ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( प्राईम मिनिस्टर क्रॉप इनश्योरेंस स्किम) को मंजूरी दी है।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम(किस्त) का भुगतान देकर एक सीमा तक किसानों का नुकसान कम करायेगी.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गयी योजना हैजिसके शुरू करने के प्रस्ताव को १३ जनवरी २०१६, को केंद्रीय मंत्रिपरिषद  ने अपनी मंजूरी दि है। इस योजना के लियें  ८,८००  करोड़ रुपये को खर्च किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनिया द्वारा खरीफ के फसल के लिए २% प्रीमियम  और रबी के फसल के लिये १.५% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान मे रख कर बनायी गयी है। इस मे प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा  भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है,जिससे प्रत्येक स्थर का किसान आसानी से किस्त का भुगतान कर सके। प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना  खरीफ, रबी, वाणिज्यक और बागवानी फसलों को सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यक और बागवानी फसलों के लिये किसानों को ५% प्रीमियम(किस्त) का भुगतान किसान को करना होगा।

प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ:

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम(किस्त) की  दर बहुत कम है। जिससे किसानों इसकी किस्तों की भुगतान आसानी से कर सकेंगे।
  • ये योजना सभी प्रकार की फसलो को बीमा क्षेत्र मे शामिल  करती है, जिससे सभी किसानों को भि फसल के उत्पादन के समय अनिश्चिताओं  से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन कर सकते है।
  • इस योजना के माध्यम से फसलो को प्राकृतिक आपदाओं मे क्षतिग्रस्त होने से किसानों को मदद मिलेगी।
  • प्रधानमंत्री  फसल बीमा योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • खरीफ, रबी, बागवानी  और वाणिज्यक फसलो को मौजूदा प्रीमियम दरो मे किसानों को छूट दी जाएगी।
  • प्रधानमंत्री फसल  बीमा योजना के अनुसार खरीफ मौसम की फसलों के लिए २% प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा।  रबी  मौसम के फसल के लिए १.५% प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा। वाणिज्यक मौसम के फसल के लिये ५% प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
  • इस योजना के माध्यम से सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या मे कमी आयेगी।
  • स्मार्ट फोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार, जिस किसान ने बैंक से  ऋण नही लिया वह योजना के लिए पात्र  है।

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना का लाभ पाने के लिए किसे संपर्क करे:

१. लाभार्थी  राष्ट्रियकृत बैंक मे संपर्क कर सकते है।

२. लाभार्थी  टोल फ्री नंबर १८०० १८० १५५१ पर संपर्क कर सकते है।

अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: http://agricoop.nic.in

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