पंजाब सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना (पीजीईपीएचआईएस)
पंजाब सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजाब सरकार (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) द्वारा अनिवार्य सेवा के आधार पर सरकारी सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरंग चिकित्सा बीमारी को कवर करने के लिए नगदीरहित स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। स्वास्थ्य बीमा योजना नि:शुल्क चिकित्सा के साथ चिकित्सा उपचार के दौरान किये गये सभी खर्चों का भुगतान करेगी। इस योजना के तहत पंजाब राज्य के सभी कर्मचारी जैसे कि पंजाब सरकार के सभी कर्मचारी, जिसमें भारत देश के सभी सेवा अधिकारी, सेवारत,नये भर्ती हुए, सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल है।
Punjab Government Employees And Helath Insurance Scheme (PGEPHIS) (In English)
टोल-फ्री नंबर: १०४
कैशलेस टोल-फ्री नंबर: १८००-२३३-५५५७
पंजाब सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी के स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ:
- पंजाब सरकार के कर्मचारी और पेंशभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना, कैशलेस बीमा और नि:शुल्क चिकित्सा उपचार के रूप में लाभ प्रदान करती है। कुछ लाभ नीचे दिये गये है।
- बीमा योजना किसी भी बीमारी, रोग, चोट के कारण होने वाले चिकित्सा उपचार के दौरान किये गये सभी खर्चों का भुगतान करेगी और नि:शुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएंगा।
- पहले से मौजूद बीमारियों पर लाभ: इस योजना के तहत सभी बीमारियों को एक दिन से कवर किया जाएगा।
- पाहिले और बाद में अस्पताल में भर्ती: लाभार्थी को चिकित्सा उपचार के दौरान ७ दिन के पाहिले और ३० दिनों के बाद के तक के सेवा प्रदान की जाएंगी।
- मातृत्व लाभ इसका मतलब है कि प्रसूति या सिजेरियन सेक्शन सहित बच्चे के जन्म से उत्पन्न होने वाले अस्पताल / नर्सिंग होम में लिया गया उपचार जिसमें गर्भपात या गर्भपात दुर्घटना या अन्य चिकित्सीय आपात स्थितियों से प्रेरित है।
- यह लाभ केवल पहले दो जीवित बच्चों तक ही सीमित रहेगा, जो किसी भी प्रतीक्षा अवधि के बिना बीमा के तहत पहले दिन से कवर किए गए अवलंबित पति / पत्नी कर्मचारी के संबंध में है।
पंजाब सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी को स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:
- उम्मीदवार पंजाब राज्य का निवास होना चाहिए।
- योजना के तहत पंजाब राज्य के सभी कर्मचारी जैसे कि पंजाब सरकार के सभी कर्मचारी, जिसमें भारत के सभी सेवा अधिकारी, सेवारत, नए भर्ती हुए, सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल है।
- यह योजना पंजाब चिकित्सक परिचारक नियम [सीएस (एमए) नियम, १९४०] के तहत एक परिवार और आश्रितों को कवर करेगी। नवजात शिशु को वर्तमान पॉलिसी की समाप्ति तक पहले दिन से बीमित माना जाएगा।
पंजाब सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए आवश्यक आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज:
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण जैसे की मतदाता प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- उस व्यक्ति के सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी होने के दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र या आवेदन पत्र नंबर १६
आवेदन की प्रक्रिया:
- उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट http://www.mdindiaonline.com/pes/pesmain.aspx पर जा सकते है और अस्पताल की खोज टैब और अन्य टैब के लिए भी खोज कर सकते है, जिसमें एक आवेदक को विस्तृत मदत मिल सकती है।
- आवेदन पत्र: उम्मीदवार उल्लेखित लिंक से डाउनलोड कर सकते है: http://www.mdindiaonline.com/pes/PESDownloads.aspx
किससे संपर्क करें और कहां संपर्क करें:
- उम्मीदवार एमडीआयएनडीआयए हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते है:
- उम्मीदवार ईमेल कर सकते है: authorization_pgephis@mdindia.com
संदर्भ और विवरण:
- इस योजना के अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाए:
- http://wwwmdindiaonline.com/pes/pesmain.aspx
- http://www.mdindiaonline.com/pes/pdf/PGEPHIS_Scheme.pdf