राशन आपके द्वार योजना: राज्य में पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करना जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में आदिवासी लोगों के लिए राशन आपके द्वार योजना शुरू करने जा रही है। योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी १५ नवंबर, २०२१ को राज्य के अपने दौरे के दौरान करेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के गरीब आदिवासी परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार द्वारा परिवहन वाहनों के माध्यम से गांवों में खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच की जाएगी और फिर इसे परिवहन वाहनों में लोड किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्यान्न लाभार्थियों तक पहुंचे। यह योजना राज्य में पात्र शारीरिक रूप से विकलांग, वृद्ध और गरीब आदिवासी लोगों को राशन का समय पर वितरण सुनिश्चित करेगी जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके।
योजना अवलोकन:
योजना | राशन आपके द्वार |
योजना के तहत | मध्य प्रदेश सरकार |
द्वारा लॉन्च किया जाना है | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी |
लॉन्च की तारीख | १५ नवंबर, २०२१ |
मुख्य लाभार्थी | राज्य में आदिवासी परिवार |
प्रमुख उद्देश्य | राज्य में पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करना जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके। |
उद्देश्य और लाभ:
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में आदिवासी परिवारों के गांवों में राशन वितरित करना है।
- यह योजना मासिक खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करती है और लाभार्थियों को उनकी भूख के मुद्दों को दूर करने में मदद करती है।
- यह योजना आर्थिक तंगी के कठिन समय में वृद्ध, शारीरिक रूप से विकलांग, गरीब आदिवासी परिवारों को बुनियादी भोजन सुनिश्चित करेगी।
- योजना लाभार्थियों को खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित करेगी ताकि राज्य में कोई भी बिना भोजन के भूखा न रहे।
- यह लाभार्थियों को बुनियादी भोजन में मदद करेगा और इस तरह उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेगा।
प्रमुख बिंदु:
- मध्य प्रदेश सरकार राज्य में आदिवासी परिवारों के लिए राशन आपके द्वार योजना शुरू करने जा रही है।
- योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी १५ नवंबर, २०२१ को राज्य के अपने दौरे के दौरान करेंगे।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार का इरादा राज्य में आदिवासी परिवारों को समय पर राशन का वितरण करना है।
- यह योजना प्रदेश के आदिवासी विकास खण्डों में क्रियान्वित की जायेगी।
- इस योजना के लागू होने से लाभार्थियों को राशन उनके संबंधित गांव में ही मिल जाएगा और उन्हें राशन लेने के लिए मुख्यालय गांव की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार परिवहन वाहनों का उपयोग करके गांवों में खाद्यान्न का वितरण करेगी।
- कलेक्टर गांवों में खाद्यान्न वितरण के दिन निर्धारित करेंगे।
- महीने में २२ से ३० दिन तक एक वाहन द्वारा लगभग २२० से ४४० क्विंटल खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी।
- वाहनों में लोड करते समय खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच की जाएगी।
- ट्रांसपोर्टर को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, माइक, स्पीकर, तौल मशीन के लिए पीओएस भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि भोजन आसानी से संबंधित गांव तक पहुंचे।
- वाहनों के ट्रांसपोर्टर २१-४५ वर्ष आयु वर्ग के अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण निवासी होंगे।
- इस काम के लिए ट्रांसपोर्टरों को हर महीने एक निश्चित रकम की आमदनी होगी।
- परिवहन वाहन की खरीद के लिए, निवासी को ऋण राशि पर मार्जिन मनी भी मिलेगी।
- जनजातीय कार्य विभाग मार्जिन मनी प्रदान करने के लिए लगभग रु. ९.६९ करोड़।
- राज्य सरकार राज्य में आदिवासी लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास कर रही है जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके।
- इस योजना से राज्य के १६ जिलों के ७४ आदिवासी विकासखंडों के लगभग ७५११ परीक्षण परिवारों को लाभ होगा।