स्टेट मर्रिज असिस्टेंस स्कीम (एसएमएएस) जम्मू-कश्मीर: बीपीएल लड़कियों शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना
जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य के गरीब लड़कियों की मदत के लिए स्टेट मर्रिज असिस्टेंस स्कीम (एसएमएएस) शुरू की है। यह गरीबी रेखा से निचे (बीपीएल) लड़कियों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सहायता योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में गरीब परिवारों की मदद करना है जो वित्तीय बाधाओं के कारण बेटी की शादी नहीं कर सकते है। यह योजना २०१५ में शुरू की गई थी। जम्मू-कश्मीर के सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से इस योजना को लागू कियागया है।
State Marriage Assistance Scheme (SMAS)
स्टेट मर्रिज असिस्टेंस स्कीम (एसएमएएस) क्या है? जम्मू-कश्मीर के गरीब लड़कियों की शादी के लिए एक वित्तीय सहायता योजना।
स्टेट मर्रिज असिस्टेंस स्कीम (एसएमएएस) का लाभ:
- जम्मू-कश्मीर के गरीब लड़कियों की शादी के लिए २५,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- लड़कियों की शादी के लिए ५ ग्राम सोन प्रदान किया जाता है।
स्टेट मर्रिज असिस्टेंस स्कीम (एसएमएएस) के लिए पात्रता और कौन आवेदन कर सकता है:
- योजना केवल जम्मू-कश्मीर में गरीब लड़कियों के लिए है।
- गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- जो परिवार लड़की की वित्तीय बाधाओं के कारण शादी नहीं कर सकते है वह इस योजना के लिए पात्र है।
- आवेदक लड़की की उम्र १८ साल से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक लड़की जो किसी भी अन्य सरकारी योजना के तहत पहले से ही समान लाभ प्राप्त कर रहे है, तो वह लड़की इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
- इस योजना का लाभ केवल एक बार प्राप्त किया जा सकता है।
स्टेट मर्रिज असिस्टेंस स्कीम (एसएमएएस) के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
- दो पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- निवास का प्रमाण पत्र (मतदाता आईडी / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस)
स्टेट मर्रिज असिस्टेंस स्कीम (एसएमएएस) के लिए आवेदन कहा करे और कैसे करें?
- बीपीएल परिवार की पहचान डीडीसी / डीएसडब्ल्यूओ सर्वेक्षण सूची में की जानी चाहिए।
- राज्य विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
- आवेदन पत्र को प्रिंट करें और आवेदन पत्र को सही तरीके से भरें।
- एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर पेस्ट करें और निवास प्रमाण की वास्तविक प्रति संलग्न करें।
- निकटतम जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाएं और आवेदन पत्र जमा करें।
- जिला समाज कल्याण कार्यालय आवेदन और लाभ हस्तांतरण के बारे में और जानकारी प्रदान करेंगे।
अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं: