Vishesh Mahila Uthaan Yojana in Himachal Pradesh / हिमाचल मे विशेष महिला उथान योजना

Vishesh Mahila Uthaan Yojana in Himachal Pradesh (In English)

हिमाचल प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष महिला उथान योजना। यह योजना विशेष रूप से तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को प्रशिक्षित करना और पुनर्वास करना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, मासिक वेतनभोगी, 4% ब्याज दर और सब्सिडी रू। 10,000 पर स्व-रोजगार के लिए वित्तीय ऋण प्रदान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के निवासी महिला और बलात्कार के शिकार योजना पर आवेदन कर सकते हैं। आंगनवाडी केंद्र और महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिक जानकारी और आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

विशेष महिला उथान योजना के लाभ:

  • एक योजना वित्तीय सहायता और व्यावसायिक / तकनीकी प्रशिक्षण के रूप में लाभ प्रदान करती है
  • इस योजना के अंतर्गत रु। 3000 प्रति माह प्रति प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रदान किया जाता है
  • पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है
  • इस योजना के तहत सब्सिडी रू। 10,000 4% ब्याज के साथ पात्र महिलाओं को स्व-रोजगार देने के लिए वित्तीय ऋण प्रदान किया जाता है।

विशेष महिला उथान योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यक पात्रता और शर्तें:

  1. हिमाचल प्रदेश के महिला निवास
  2. जवान लड़की जो बलात्कार का शिकार है
  3. शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार महिला पीड़ित महिला
  4. राज्य और एड्स नियंत्रण समाज द्वारा पहचाने गए वैश्हा महिला

विशेष महिला उथान योजना के लिए आवेदन करने वाले आवश्यक दस्तावेज:

  1. पासपोर्ट आकार का फोटो
  2. बैंक पासबुक की प्रतिलिपि
  3. पहचान प्रमाण
  4. निवासी प्रमाण
  5. आधार कार्ड
  6. नोट: योजना अन्य दस्तावेजों को ले सकती है, कृपया पुष्टि करें

विशेष महिला उथान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:

  1. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार पात्रता की पुष्टि करें और नीचे दिए गए पते पर आवेदन करें
  2. आवेदन पत्र उसी कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है
  3. आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक ही कार्यालय में जमा करें

संपर्क विवरण:

  1. आवेदक महिला निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं
  2. आवेदक महिला हिमाचल प्रदेश सरकार के निकटतम महिला एवं बाल विभाग से संपर्क कर सकते हैं

संदर्भ और विवरण:

  1. दस्तावेजों और अन्य सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://goo.gl/w4i4Vj
  2. योजना का पूर्ण विवरण: https://goo.gl/rJ2jr5

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