Vivah Hetu Anudan Yojana in Uttar Pradesh (In English)
विवाह हेतु अनुदान योजना उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है । इस योजना के अंतर्गत सरकार, महिलाओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो कि गरीब परिवारों से है और सरकार महिलाओं को चिकित्सा सहायता भी प्रदान करती है।
विवाह हेतु अनुदान योजना के लाभ:
- सरकार इस योजना अंतर्गत 20,000 रु की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और सरकार 10,000 रु की चिकित्सा सहायता भी प्रदान करती है
विवाह हेतु अनुदान योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए
- ग्रामीण इलाकों के लिए आवेदक परिवार की आय 46,080 रुपये प्रति वर्ष से नीचे होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लिए 56,460 रुपये प्रति वर्ष से नीचे होनी चाहिए
- सभी श्रेणी के व्यक्ति जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और साथ ही सामान्य जो गरीबी रेखा से नीचे हैं (बीपीएल) इस योजना के लिए पात्र हैं
विवाह हेतु अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदक आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पासपोर्ट आकार फ़ोटो
- बेटी का आयु प्रमाण पत्र (दुल्हन)
- शादी का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- विधवा / विकलांग प्रमाणपत्र यदि कोई हो
विवाह हेतु अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
- उत्तर प्रदेश में विवाह हेटू अनुदान योजना के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
- आधिकारिक साइट पर जाएं http://sspy-up.gov.in/rapv/vivahhetuanudaan/
- आवेदक को जाति श्रेणी का चयन करना चाहिए और नई पंजीकरण के लिए आवेदन पर क्लिक करना चाहिए
- अब, आवश्यक विवरण जैसे शादी की तिथि, नाम, आधार संख्या, वार्षिक आय विवरण, बैंक खाता विवरण आदि भरें।
- आवश्यक विवरण भरने के बाद, सबमिट पर क्लिक करें
संदर्भ और विवरण:
- विवाह हेतु अनुदान योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए: http://sspy-up.gov.in/rapv/vivahhetuanudaan/