अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा गरीब वृद्ध आयु आय सुरक्षा के लिए अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा वृद्ध आयु आय सुरक्षा के लिए सुरु की है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में लाभार्थी को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना और लाभार्थी को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह योजना विशेष रूप से वृद्धावस्था गरीबों के लिए पेश की जाती है और वे जो पर्याप्त राशि कमाने में सक्षम नहीं है । अटल पेंशन योजना में योगदान और उसकी अवधि के आधार पर पेंशन की निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत सरकार में काम करने वाले गरीबों की बुढ़ापे की आय सुरक्षा के बारे में बेहद चिंतित है ताकि बुढ़ापे में पेंशन प्राप्त कर सकें।
अटल पेंशन योजना का लाभ:
- केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी दी: अटल पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को केंद्र सरकार की तरफ से न्यूनतम पेंशन राशी १००० रुपये प्रति महिना, २००० रुपये प्रति महिना,३००० रुपये प्रति महिना, ४००० रुपये प्रति महिना, ५००० रुपये प्रति महिना ६० साल की उम्र के बाद से मृत्यु तक प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी की बंद योगदान की उम्र और पेंशन मिलना सुरु होने की उम्र ६० साल है।
- ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को पेंशन संपदा का वापसी: दोनों ग्राहक पति और पत्नी दोनों के निधन के बाद, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को पेंशन संपत्ति प्राप्त होती है, जैसे कि ग्राहक के ६० वर्ष तक पेंशन राशि जमा होती है।
- केन्द्रीय सरकार ने पति / पत्नी को न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी: लाभार्थियों की आकस्मिक मौत के मामले में उनके परिवार को पेंशन राशि मिलेगी।
अटल पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता:
- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है।
- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में शामिल होने की न्यूनतम आयु १८ साल है और अधिकतम आयु ४० साल है।
- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत ग्राहक द्वारा न्यूनतम योगदान २० साल या उससे अधिक होना चाहिए।
- लाभार्थी करदाता नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी को किसी भी आवश्यक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
अटल पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड
अटल पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना और कहां से संपर्क करना:
- १८ से ४० साल के आयु वर्ग के भारत के सभी नागरिक किसी भी नामांकन एजेंसी को आवश्यक पूर्ण आवेदन पत्र जमा करके अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत नामांकन कर सकते है।
- सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, बैंकिंग कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों में इस योजना का लाभ ले सकते है।
- व्यापार संवाददाता (बीसी) / मौजूदा गैर-बैंकिंग एग्रीगेटर्स, माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एमएफआई) इत्यादि जिन्हें बैंक द्वारा नियुक्त किया गया हैं वहां पर इस योजना का लाभ ले सकते है।
- अन्य नामांकन एजेंसियां जिन्हें पीएफआरडीए (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) द्वारा निर्दिष्ट किया गया है वहां पर इस योजना का लाभ ले सकते है।
ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र यहाँ उपलब्ध है:
- https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/forms/APY%20Subscriber%20Registration%20Form.pdf
- https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/forms/APY-Application-for-Banks-to-be-registeredunder-Atal-Pension-Yojana.pdf
आधिक जानकारी के लिए:
- https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php
संबंधित योजनाए:
- अटल पेंशन योजना
- सरकारी पेंशन योजना