नि:शुल्क संपत्ति पंजीकरण योजना: १ रुपये नि:शुल्क संपमें भूमि / घर रजिस्ट्री झारखंड के महिलाओं के लिए
नि:शुल्क संपत्ति पंजीकरण योजना झारखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल लागू की है।इस योजना के माध्यम से झारखंड राज्य में भूमि और घर पंजीकरण महिलाओं को लगभग मुफ्त में प्रदान किया जाएंगा। भूमि / घर संपत्ति पंजीकरण १ रुपये की दर से प्रदान किया जाता है।५० लाख रुपये तक की संपत्ति का पंजीकरण केवल १ रुपये में किया जाएंगा।
इस योजना की घोषणा झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास ने की है। इस योजना के तहत पात्र होने के लिए संपत्ति पंजीकरण महिलाओं के नाम पर होना चाहिए। इस योजना के तहत १ लाख २० हजार महिलाएं घर (संपत्ति) की मालिक बन गई है।
Free Property Registration Scheme (In English)
नि:शुल्क संपत्ति पंजीकरण योजना झारखंड: झारखंड सरकार की योजना जिसके तहत राज्य के महिलाओं को १ रुपये में संपत्ति पंजीकरण प्रदान करती है।
नि:शुल्क संपत्ति पंजीकरण योजना का उद्देश्य:
- इस योजना के तहत राज्य के महिलाओं को सशक्त बनाया जाएंगा और बढ़ावा दिया जाएंगा।
- महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किये जाएंगे।
- महिला के नाम पर संपत्ति को पंजीकृत करने के लिए राज्य के परिवारों को प्रोत्साहित किया जाएंगा।
- महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएंगी।
नि:शुल्क संपत्ति पंजीकरण योजना का लाभ:
- ५० लाख रुपये तक जमीन / भूमि संपत्ति का पंजीकरण केवल १ रुपये में किया जाएंगा।
१ रुपये में संपत्ति पंजीकरण योजना के लिए पात्रता:
- केवल झारखंड राज्य के निवासियों के लिए यह योजना लागू है।
- केवल राज्य के संपत्ति के लिए यह योजना लागू है।
- नि:शुल्क संपत्ति पंजीकरण केवल तभी प्रदान किया जाएंगी,जब संपत्ति महिला के नाम से पंजीकृत होने पर।
संपत्ति पंजीकरण के तहत महिलाओं के लिए १ रुपये में संपत्ति पंजीकरण कैसे करे?
- संपत्ति पंजीकरण ई-निबंधन पोर्टल, राजस्व विभाग, झारखंड सरकार (regd.jharkhand.gov.in) पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
- आप साइट पर पंजीकरण कर सकते है और नियुक्ति ले सकते है फिर उस क्षेत्र के पंजीकरण कार्यालय विभाग से संपर्क करें जहां आपको भूमि / घर खरीदना है।
- सुनिश्चित करें कि पंजीकरण आपके परिवार में महिलाओं के नाम से किया जा रहा है।
- स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करें और पंजीकरण पूरा करने के लिए राजस्व कार्यालय में अधिकारियों द्वारा निर्देशनों का पालन करें।
संबंधित योजनाएं: