इंदिरा किसान ज्योति योजना (आयकेजेवाई) मध्य प्रदेश: कृषि बिजली कनेक्शन पर ५०% अनुदान
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों के लिए इंदिरा किसान ज्योति योजना (आयकेजेवाई) शुरू की है। राज्य के किसानों को कृषि पंप बिजली कनेक्शन पर ५०% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों के कृषि बिजली बिलों को आधा कर दिया जाएगा। राज्य के किसानों से १० हार्सपावर तक के कृषि पंप कनेक्शन के लिए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष ७०० रुपये का शुल्क लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी राशि का भुगतान किया जाएगा।
- योजना का नाम: इंदिरा किसान ज्योति योजना (आयकेजेवाई)
- राज्य: मध्य प्रदेश (मप्र)
- लाभ: कृषि पंप बिजली के बिलों पर ५०% की सब्सिडी
- लाभार्थी: मध्य प्रदेश राज्य के किसान
- प्रारंभ दिनांक: १ अप्रैल २०१९
- द्वारा शुरू: मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कमल नाथ
- आधिकारिक वेबसाइट: www.mpenergy.nic.in
इंदिरा किसान ज्योति योजना (आयकेजेवाई) का लाभ:
- राज्य के किसानों से १० हार्सपावर तक के कृषि पंप कनेक्शन के लिए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष ७०० रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
- १० हार्सपावर तक के कृषि पंप के अदायगी अस्थायी बिजली कनेक्शन पर ५०% की सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
- अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के किसान जिनके पास २ हेक्टर (५ एकड़) से कम कृषि भूमि है उन किसानो को ५ हॉर्सपावर तक के कृषि पंप के लिए १००% की सब्सिडी (नि:शुल्क बिजली) प्रदान की जाएंगी।
इंदिरा किसान ज्योति योजना (आयकेजेवाई) के लिए पात्रता मानदंड:
- यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य में लागू है।
- यह योजना केवल कृषि पंप मीटर पर ही लागू होती है।
- कृषि पंपों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए १००% सब्सिडी केवल उन किसानों के लिए लागू होती है, जिनके पास २ हेक्टर से कम जमीन है और ५ हॉर्सपावर तक के कृषि पंप है।
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के किसानों का वित्तीय बोझ को कम करना है। यह राज्य में किसानों को बहुत आवश्यक राहत प्रदान करेगा। इस योजना की घोषणा ७ फरवरी २०१९ को की है और योजना का कार्यान्वयन १ अप्रैल २०१९ से शुरू होगा। इस योजना के लिए २,२२६ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के ६२ लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा आवेदन पत्र और आवेदन प्रक्रिया अभी तक घोषित नहीं की गई है।