पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना: राज्य में मीडियाकर्मियों को बीमा कवरेज प्रदान करना जिससे उनका स्वास्थ्य-जीवन संतुलन और कल्याण सुनिश्चित हो सके।
झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियम, २०२१ के प्रारूप दस्तावेज को मंजूरी दी। मसौदा प्रस्ताव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल द्वारा दी जाएगी। यह योजना झारखंड राज्य के सभी मीडिया कर्मियों को कवर करेगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को समूह बीमा के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना का लाभ मीडियाकर्मी अपनी पत्नी/पति और दो अविवाहित आश्रित बच्चों के साथ प्राप्त करेंगे। इसका उद्देश्य मीडियाकर्मियों को बीमा कवरेज प्रदान करना है जिससे राज्य में उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके। इससे मीडियाकर्मियों और उनके परिवारों का स्वास्थ्य जीवन संतुलन सुनिश्चित होगा।
योजना अवलोकन:
योजना का नाम | पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना |
योजना के तहत | झारखंड सरकार |
लाभार्थियों | राज्य के सभी मीडियाकर्मी जिनमें प्रधान संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक, पत्रकार और अन्य शामिल हैं |
फायदा | स्वास्थ्य बीमा कवरेज |
प्रमुख उद्देश्य | राज्य में मीडियाकर्मियों को बीमा कवरेज प्रदान करना जिससे उनका स्वास्थ्य-जीवन संतुलन और कल्याण सुनिश्चित हो सके। |
योजना के उद्देश्य और लाभ:
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मीडियाकर्मियों का कल्याण सुनिश्चित करना है।
- इस योजना का उद्देश्य अनिश्चितता के समय में पत्रकारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।
- योजना के तहत, मीडियाकर्मियों को समूह बीमा का कवरेज मिलेगा।
- इस योजना के तहत संबंधित मीडियाकर्मी, उनके पति या पत्नी और दो अविवाहित आश्रित बच्चों को लाभ मिलेगा।
- प्रीमियम की राशि तय की जाएगी और ८०-२० राशन में राज्य सरकार और मीडियाकर्मी द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- यह योजना इस योजना के तहत मीडियाकर्मियों को स्वास्थ्य जीवन संतुलन प्रदान करेगी जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित होगा।
प्रमुख बिंदु:
- झारखंड राज्य सरकार राज्य में मीडियाकर्मियों के लिए पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रही है।
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियम, २०२१ के प्रारूप दस्तावेज को मंजूरी दी, जिसे बाद में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- यह योजना राज्य में अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।
- इस योजना में मुख्य रूप से राज्य के सभी मीडियाकर्मी शामिल हैं जिनमें प्रधान संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक, पत्रकार, वीडियोग्राफर, फोटो पत्रकार और अन्य शामिल हैं।
- यह उन मीडियाकर्मियों को कवर करेगा जो अधिनियम द्वारा परिभाषित किसी भी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र, पत्रिका समाचार एजेंसी, समाचार आधारित वेबसाइटों / वेब पोर्टलों और अन्य में काम करते हैं।
- इस योजना के तहत मीडियाकर्मियों को समूह बीमा कवरेज मिलेगा।
- इस योजना के तहत संबंधित मीडियाकर्मी, उनके पति या पत्नी और २१ वर्ष की आयु के दो अविवाहित आश्रित बच्चों को लाभ मिलेगा।
- निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं मीडियाकर्मी ८०-२० के अनुपात में करेंगे।
- इस योजना के तहत मीडियाकर्मी और उसके परिवार को ५ लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और ५ लाख रुपये तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- यह बीमा कवरेज मीडियाकर्मियों को एक वर्ष की वैधता के साथ प्रदान किया जाएगा।
- मीडियाकर्मी हर साल अपनी इच्छानुसार बीमा कवरेज का नवीनीकरण कर सकता है।
- बीमा राशि का दावा करने के लिए, आवेदक को दावा फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरनी होगी और पुलिस में दर्ज प्राथमिकी की एक प्रति, पोस्टमॉर्टम या मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ जमा करना होगा।
- दावे के अनुमोदन के बाद, अधिकारी बीमा राशि को लागू बैंक खाते में स्थानांतरित कर देंगे।
- यह योजना मुख्य रूप से राज्य में मीडियाकर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।