Magel Tyala Shet Tale Yojana for Farmers in Maharashtra

महाराष्ट्र के किसानों के लिए मागेल त्याला शेत तल योजना

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के किसानों के लिए मागेल त्याला शेत तल योजना शुरू है। इस योजना के माध्यम से  महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के खेतों के संरक्षण के लिए या कृषि शेत तल बनाने के लिए राज्य के किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को १४ पानी से कम या पानी के कमी से परेशान जिलों में छोटे और सीमांत किसानों को मदत करने का निर्देश दिया है।महाराष्ट्र राज्य में सूखे के कारण विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में पीड़ित है।महाराष्ट्र राज्य के किसानों के लिए शेत तल की महत्वपूर्ण भूमिका है।शेत तल में पानी रखने के लिए किसानों की स्थायी संपत्तियों के निर्माण के रूप में लाभ मिलता है। इससे उन्हें अपने खेत में पानी बचाने और कृषि प्रयोजनों के लिए पानी का उपयोग करने में मदत मिलेगी। खेत में शेत तल केवल ४ से ५ दिनों के बारिश से पूर्ण भर जाता है।विदर्भ क्षेत्र में, अमरावती, अकोला, यवतमाल और नागपुर जैसे जिले को इस कार्यक्रम का लाभ मिलेंगा।

मराठवाड़ा क्षेत्र में तीन जिलों लातूर, बीड और उस्मानाबाद  को इस योजना के तहत शामिल किया गया है, जो पानी संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है।महाराष्ट्र राज्य के जो किसान खेत में शेत तल की तलाश में है, वे महाराष्ट्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से शेत तल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन करने से पहले, आपको केवल उद्देश्य तय करना है की आप अपने खेत में कितनी मात्रा में पानी को संरक्षित करना चाहते है और फिर आपके पास शेत तल भरने के लिए पानी का अध्ययन स्रोत है। आप या तो एक मौसमी जल धारा बोर या पानी पंप से अच्छी तरह से फसल का निर्माण कर सकते है।  बारिश के पानी का उपयोग स्रोत के रूप में करने के लिए, आपके क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है, जल प्रवाह, मिट्टी का प्रकार इत्यादी को देखा जा सकता है।शेत तल का स्थान कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएंगा और शेत तल के लिए मानक आकार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएंगा।

 मागेल त्याला शेत तल योजना का लाभ:

  • कृषि शेत तल पर लगभग ७०% से ७५% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • सरकार ने प्लास्टिक पेपर के लिए सब्सिडी भी पेश की है जिसका उपयोग शेत तल (तालाब) के नीचे कवर करने के लिए किया जाता है।

मागेल त्याला शेत तल योजना के लिए पात्रता:

  • किसान के पास न्यूनतम ०.६०  हेक्टेयर खेत होना चाहिए।
  • व्यक्तिगत किसान इस योजना के लिए पात्र है।
  • लाभार्थी खेतों को सरकारी मानदंडों के अनुसार तकनीकी रूप से पात्र होना चाहिए।
  • किसानों का एक समूह एक आम शेत तल (तालाब) बनाने के लिए पात्र है।

मागेल त्याला शेत तल योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आवेदक का खसरा (७/१२)
  • आवेदक का बीपीएल कार्ड यदि लागू होतो
  • खेत में शेत तल (तालाब) के लिए तकनीकी पात्रता प्रमाणपत्र
  • आवेदक की फोटो की प्रतिया
  • १०० रुपये का स्टाम्प  (केवल किसानों के समूह के लिए)

आवेदन की प्रक्रिया:

  • आधिकारिक पोर्टल https://egs.mahaonline.gov.in/ पर जाकर आवेदक शेत तल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
  • शेत तल के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट  https://egs.mahaonline.gov.in/Login/Login पर जाएं।
  • आवेदक ने पोर्टल पर क्लिक करने के बाद विवरण भरना चाहिए और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए।
  • एक बार जब उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड उत्पन्न होता है तो आवेदन पत्र भरने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
  • आवेदक अपने जिले या शहर के कृषि अधिकारी से संपर्क करना चाहिए जिसे महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग द्वारा नियुक्त किया गया है।
  • आवेदक निकटतम पंचायत या तालुका कार्यालय से भी संपर्क कर सकता है।

संदर्भ और विवरण:

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Mahabank Gold Loan Scheme for Agriculture in Maharashtra

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