मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना (एमएसकेपीवाय) २०१९: पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन पत्र और आवेदन कैसे करे
महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना (एमएसकेपीवाय) २०१९ का ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किया है और लाभार्थी के लिए आवेदन पत्र का पंजीकरण शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में चरणबद्ध तरीके से एक लाख सब्सिडी वाले सौर ऊर्जा संचालित एजी पंप वितरित किये जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य में किसानों से अनुरोध है कि वे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण (महावितरण) की आधिकारिक वेबसाइट mahadiscom.in/solar पर ऑनलाइन आवेदन करें।
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना (एमएसकेपीवाय) / अटल सौर कृषि पंप योजना (एएसकेपीवाय) क्या है?
- राज्य के किसानों को सब्सिडी वाले सौर ऊर्जा पर संचालित कृषि पंप प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है।
- इस योजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। इस योजना के माध्यम से पहले चरण में महाराष्ट्र राज्य के किसानों को २५,००० सोलर पंप वितरित किये जाएंगे। जहां दुसरे चरण में ५०,००० और तीसरे चरण में २५,००० सोलर पंप वितरित किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना (एमएसकेपीवाय) के उद्देश्य:
- राज्य के किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए दिन के समय में बिजली प्रदान की जाएंगी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को दूरदराज क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कर दी जाएंगी।
- राज्य में डीजल पंपों का उपयोग बंद कर दिया जाएंगा।
- इस योजना का मुख्य उद्देश राज्य के किसानों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बढावा दिया जाएंगा और पारंपरिक स्रोतों से उत्पन्न होने वाली बिजली को बचाया जाएंगा।
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना (एमएसकेपीवाय) के लिए पात्रता / कौन आवेदन कर सकता है?
- यह योजना केवल महाराष्ट्र राज्य के किसानों के लिए लागू है।
- राज्य के किसान जिनके पास खेत के साथ जल-स्रोत है, वह किसान इस योजना के लिए पात्र है।
- दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों के किसान जिनके खेतों में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के साथ विद्युतीकृत नहीं है।
- किसान धड़क सिंचन योजना का लाभार्थी होना चाहिए।
- राज्य के जिन किसान ने नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और भुगतान किया है, लेकिन उन्हें बीजली का कनेक्शन नहीं मिला है, वह किसान इस योजना के लिए पात्र है।
नोट: जिन किसानों के पास पहले से ही पारंपरिक बिजली कनेक्शन है, वे किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना (एमएसकेपीवाय) का लाभ:
- राज्य के किसानों को सब्सिडी वाले सौर ऊर्जा पर संचालित कृषि पंप प्रदान किये जाएंगे।
- जिन किसानों के पास ५ एकड़ से कम खेती है,उन किसानों को ३ एचपी का सौर कृषि पंप प्रदान किया जाएंगा।
- जिन किसानों के पास ५ एकड़ से ज्यादा खेती है,उन किसानों को ५ एचपी का सौर कृषि पंप प्रदान किया जाएंगा।
अनुदानित सब्सिडी वाले सौर कृषि पंपों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि:
श्रेणी
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सब्सिडी | ३ एचपी पंप के लिए लाभार्थी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि
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५ एचपी पंप के लिए लाभार्थी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि
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अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति | ९५% | १२,७५० रुपये | १९,२५० रुपये |
खुला | ९०% | २५,५०० रुपये | ३८,५०० रुपये |
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना (एमएसकेपीवाय) के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
- लाभार्थी किसान का ७/१२ जिसमे भूमि के विवरण के साथ नलकूप और कुओं का विवरण होना चहिए।
- आधार कार्ड
- गहरे पानी क्षेत्र के मामले से संबंधित विभाग से अनापत्ति (एनओसी) प्रमाणपत्र
- अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
- लाभार्थी किसान की जमीन, नलकूप और कुआ एकसाथ होने पर,हिस्सेदार किसान का अनापत्ति (एनओसी) प्रमाणपत्र
नोट: उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां आवश्यक है।
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना (एमएसकेपीवाय) के लिए आवेदन कैसे करें:
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना (एमएसकेपीवाय) के २०१९ में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें।
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र (आवेदन पत्र -१)
- आवेदन पत्र को पूरी तरह और सही ढंग से भरें।
- सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करें।
- आवेदन पत्र को जमा करे।
- आवेदक मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना (एमएसकेपीवाय) २०१९ आवेदन की स्थिति जानने के लिए आवेदन पत्र यहां जमा करें।