पेट्रोल सब्सिडी योजना: राज्य के निवासियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी प्रदान करना।
१९ जनवरी, २०२२ को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में पेट्रोल सब्सिडी योजना को मंजूरी दी। यह योजना २६ जनवरी २०२२ को मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य में पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने २५० रुपये की पेट्रोल सब्सिडी मिलेगी। योजना के तहत पात्र होने के लिए लाभार्थी के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक पंजीकृत दोपहिया वाहन होना चाहिए। राज्य सरकार यह सब्सिडी पात्र कार्ड धारक के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान करेगी। सीएम ने इस योजना के तहत सीएमसपोर्टस ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का उपयोग लाभार्थियों द्वारा पंजीकरण के लिए किया जाना है।
अवलोकन:
योजना | पेट्रोल सब्सिडी योजना |
योजना के तहत | झारखंड सरकार |
के द्वारा अनुमोदित | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य मंत्रिमंडल |
द्वारा लॉन्च किया जाना है | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन |
लॉन्च की तारीख | २६ जनवरी २०२२ |
लाभार्थि | राज्य में पात्र राशन कार्ड धारक |
लाभ | पेट्रोल सब्सिडी २५० रुपये प्रति माह |
मुख्य उद्देश्य | राज्य के निवासियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी प्रदान करना। |
उद्देश्य और लाभ:
- यह योजना राज्य में पात्र राशन कार्ड धारकों को सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह २५० रुपये की पेट्रोल सब्सिडी मिलेगी।
- इस योजना का उद्देश्य लागत बचत के माध्यम से निवासियों को लाभान्वित करना है।
- यह सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को उनके स्वयं के पंजीकृत दोपहिया वाहन और वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कवर करता है।
- इसका उद्देश्य चल रही महामारी के समय में लोगों की सहायता करना है जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके।
पात्रता:
- आवेदक एनएफएसए/जेएसएफएसएस के तहत पंजीकृत राशन कार्ड धारक होना चाहिए।
- आवेदक के पास दुपहिया वाहन होना चाहिए।
- वाहन आवेदक के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए।
- वाहन झारखंड राज्य में ही पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- आवेदक के पास वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। और बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- राशन पत्रिका
- वाहन की सूचना
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
पंजीकरण/आवेदन कैसे करें:
- आधिकारिक वेबसाइट @jsfss.jharkhand.gov.in पर जाएं।
- झारखंड पेट्रोल सब्सिडी पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें और रजिस्टर पर क्लिक करें।
- मोबाइल नं. ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करे।
- आवश्यक विवरण के साथ लॉगिन करें, फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और जमा करें।
- पंजीकरण सीएम सपोर्टस ऐप के माध्यम से भी किया जा सकता है।
- गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
- मोबाइल नं. ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करे।
- आवश्यक विवरण भरें और सबमिट करें।
प्रमुख बिंदु:
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन २६ जनवरी २०२२ को प्रदेश में पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत करने वाले हैं।
- इस योजना के तहत राज्य में पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने २५० रुपये की पेट्रोल सब्सिडी मिलेगी।
- यह सब्सिडी हर महीने १० लीटर पेट्रोल के लिए २५ रुपये प्रति लीटर होगी।
- लाभार्थी को सब्सिडी की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
- योजना के तहत पात्र होने के लिए आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक पंजीकृत दोपहिया वाहन होना चाहिए।
- सीएम ने १९ जनवरी, २०२२ को इस योजना के तहत सीएमसपोर्टस ऐप लॉन्च किया।
- इस ऐप का उपयोग लाभार्थियों द्वारा पंजीकरण के लिए किया जाना है।
- पंजीकरण आधिकारिक जेएसएफएसएस झारखंड वेबसाइट के माध्यम से भी किया जा सकता है।
- एक बार पंजीकरण और आवेदन हो जाने के बाद, जिला आपूर्ति अधिकारी वाहन और अन्य विवरणों का सत्यापन करेगा।
- एक बार सत्यापित होने के बाद आवेदन स्वीकृत हो जाएगा और आवेदक को मासिक सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी।
- राज्य में लगभग ५९ लाख लाभार्थियों का अनुमान है।
- इस योजना का अनुमानित वार्षिक परिव्यय ९०१.८६ करोड़ रुपये है।