प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम): एसवाईएम कार्ड के लिए आवेदन पत्र और आवेदन / नामांकन कैसे करें
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के लिए नामांकन शुरू कर दिया है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सुनिश्चित पेंशन योजना है। योजना के लाभार्थियों को ६० साल की आयु के बाद ३,००० रुपये की मासिक पेंशन के साथ बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इच्छुक पात्र कार्यकर्ता प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र में नामांकन कर सकते है। सीएससी केंद्र आवेदकों को आवेदन पत्र भरने और योजना के लिए नामांकन करने में मदत करेंगे।
- योजना का नाम: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम)
- लाभ: ३,००० रुपये की मासिक पेंशन
- लाभार्थी: असंगठित क्षेत्र के उम्र के ६० साल बाद के कर्मर्चारी
- सरकारी वेबसाइट: www.labour.gov.in/pm-sym या www.licindia.in/home/process
- हेल्पलाइन: १८०० २६७६ ८८८ ( एलआईसी टोल फ्री नंबर)
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) का लाभ:
- न्यूनतम बीमित पेंशन: ६० साल की आयु के बाद ग्राहक के लिए ३,००० रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएंगी।
- पारिवारिक पेंशन: ग्राहक का ६० साल की आयु के बाद मृत्यु होने पर ग्राहक के जीवनसाथी को हर महीने पेंशन राशी के ५०% राशि प्रदान की जाएंगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पात्रता मानदंड / कौन आवेदन कर सकता है?
- भारत देश के असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक इस योजना के लिए पात्र है।
- आय सीमा: आवेदक की आय १५,००० रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु सीमा: आवेदक की उम्र १८ से ४० साल के बिच होनी चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
ग्राहक द्वारा योगदान: पीएम-एसवाईएसएम के लिए हर महीने ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि
पीएम-एसवाईएम एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। सरकार पेंशनर के खाते में उतनी ही राशि का योगदान करेगी जितनी उसके द्वारा जमा की गई है। उदाहरनार्थ: यदि ग्राहक पीएम-एसवाईएम में १०० रुपये हर महीने में भुगतान करता है तो तब सरकार भी ग्राहक के पेंशन खाते में ६० साल की आयु तक १०० रुपये राशी का भुगतान करेंगी।
प्रवेश आयु | सेवानिवृति आयु | सदस्य का मासिक योगदान
(रुपये) |
केंद्र सरकार का मासिक योगदान
(रुपये) |
कुल मासिक योगदान
(रुपये) |
(१) | (२) | (३) | (४) | (५)=(३) + (४) |
१८ | ६० | ५५ | ५५ | ११० |
१९ | ६० | ५८ | ५८ | ११६ |
२० | ६० | ६१ | ६१ | १२२ |
२१ | ६० | ६४ | ६४ | १२८ |
२२ | ६० | ६८ | ६८ | १३६ |
२३ | ६० | ७२ | ७२ | ११४ |
२४ | ६० | ७६ | ७६ | १५२ |
२५ | ६० | ८० | ८० | १६० |
२६ | ६० | ८५ | ८५ | १७० |
२७ | ६० | ९० | ९० | १८० |
२८ | ६० | ९५ | ९५ | १९० |
२९ | ६० | १०० | १०० | २०० |
३० | ६० | १०५ | १०५ | २१० |
३१ | ६० | ११० | ११० | २२० |
३२ | ६० | १२० | १२० | २४० |
३३ | ६० | १३० | १३० | २६० |
३४ | ६० | १४० | १४० | २८० |
३५ | ६० | १५० | १५० | ३०० |
३६ | ६० | १६० | १६० | ३२० |
३७ | ६० | १७० | १७० | ३४० |
३८ | ६० | १८० | १८० | ३६० |
३९ | ६० | १९० | १९० | ३८० |
४० | ६० | २०० | २०० | ४०० |
राशि ग्राहक के जन धन खाते से स्वतः डेबिट की जा सकती है।
पीएम-एसवायएम नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण के आयएफएससी कोड (बैंक पासबुक / बुक या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में)
- ओटीपी सत्यापन के लिए मोबाइल
- नामांकन के लिए प्रारंभिक योगदान राशि
आवेदन पत्र और प्रधान मंत्री श्रम योगी मंथन (पीएम-एसवाईएम) के लिए नामांकन / आवेदन कैसे करें:
- कृपया ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों के साथ पैसे, मोबाइल और निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर संपर्क करें।
- ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर आपको पीएम-एसवाईएम योजना के लिए आवेदन पत्र भरने और नामांकन में मदत करेगा।
- जब ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) पर आधार और बैंक विवरण पूछे जाने पर प्रदान करें।
- आधार और मोबाइल ओटीपी के साथ एक स्व सत्यापन किया जाएगा।
- ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) आपको मासिक योगदान पूछेगा जो आपको भुगतान करने की आवश्यकता है। प्रारंभिक योगदान राशि का भुगतान करें।
- एक अद्वितीय एसवाईएम नंबर जेनरेट किया जाएगा और एक एसवाईएम कार्ड प्रिंट किया जाएगा। आवेदक को कार्ड साथ में रखना होंगा।
एसवायएम कार्ड और पीएम-एसवायएम कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
लाभार्थियों को प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवायएम ) का एक कार्ड दिया जाएंगा। कार्ड में अद्वितीय एसवाईएम नंबर रहेंगा। सभी पीएम-एसवाईएम प्रक्रियाओं के दौरान कार्ड की आवश्यकता होती है। कार्ड सीएससी केंद्र में पीएम-एसवायएम योजना के लिए आवेदन पर दिया जाएंगा।