प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना: यह योजना केंद्र सरकार द्वारा देश में महिला और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के सुरक्षा के लिए शुरू की गई है।
प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना वर्ष २०१६ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने इस योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना देश में गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य नि:शुल्क गर्भावस्था देखभाल सुनिश्चित करना है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान नैदानिक स्थितियों की जांच के साथ नैदानिक और परामर्श सेवाएं भी मिलेंगी। यह योजना गर्भावस्था में जोखिम कारक का निदान करने और उसके लिए आवश्यक देखभाल में सक्षम बनाती है। इस योजना का उद्देश्य देश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है। यह महिला देखभाल और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
योजना अवलोकन:
योजना का नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना |
योजना के तहत | केंद्र सरकार |
द्वारा लॉन्च किया गया | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार |
लॉन्च वर्ष | २०१६ |
लाभार्थि | देश में गरीब गर्भवती महिलाएं |
प्रमुख उद्देश्य | देश में महिला और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करना। |
योजना लाभ:
- यह योजना मातृ महिलाओं और बच्चों की उचित भलाई को बढ़ावा देने के लिए है।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक महिला को ५००० रुपये तक की मुफ्त गर्भावस्था देखभाल सुनिश्चित करना है।
- महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान नैदानिक स्थितियों की जांच के साथ नैदानिक और परामर्श सेवाएं भी मिलेंगी।
- यह योजना गर्भावस्था में जोखिम कारक का निदान करने और उसके लिए आवश्यक देखभाल में सक्षम बनाती है।
- इस योजना के तहत बच्चों के समुचित विकास के लिए मां के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है।
- यह देश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को कवर करता है जिससे कम मातृत्व मृत्यु दर सुनिश्चित होती है।
पात्रता:
- यह योजना केवल महिलाओं के लिए लागू है।
- लाभार्थी महिला गर्भवती होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- पते का विवरण
- आय प्रमाण
- अस्पताल प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया:
- गर्भवती महिला को किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर इस योजना के तहत लाभ के लिए पंजीकरण कराना होगा।
- आवश्यक विवरण के साथ दिए गए फॉर्म को भरें और सबमिट करें।
- स्वयंसेवी डॉक्टरों के लिए, पंजीकरण आधिकारिक पोर्टल @pmsma.nhp.gov.in . पर ऑनलाइन किया जा सकता है
- होम पेज पर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक उपलब्ध है।
- तदनुसार आवश्यक विवरण भरें और निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- पूर्वावलोकन करें और सबमिट करें.
- टोल फ्री हेल्पडेस्क नं. सहायता के लिए पोर्टल पर १८००-१८०-११०४ भी उपलब्ध है।