रमई आवास योजना (आरएवाय) महाराष्ट्र: अनुसूचित जाति और नव बुद्ध परिवारों के लिए १ लाख घर
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और नव बौद्ध के गरीब परिवारों के लिए रमई आवास योजना (आरएवाय) की घोषणा की है। आरएवाय तहत महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में १,०१,७१४ घरों का निर्माण किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने इन घरों को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सभी को आवास प्रदान करना है। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री श्री राजकुमार बडोले ने इस योजना की घोषणा की है। यह योजना प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत शुरू किया गया है। महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के माध्यम से “सभी के लिए आवास” देना इस योजना का घोष वाक्य है।
Ramai Awas Yojana (In English)
रमई आवास योजना (आरएवाय) क्या है? महाराष्ट्र राज्य सरकार की एक योजना जिसके के तहत राज्य के एससी, एनबी परिवारों को घर उपलब्ध किये जाएंगे।
रमई आवास योजना (आरएई) का उद्देश्य:
- महाराष्ट्र राज्य के परिवारों को आवास प्रदान किया करना।
- गरीब परिवारों के लिए आवास उपलब्ध करना।
- एससी, एनबी परिवारों को इस योजना के तहत सशक्त बनाना।
रमई आवास योजना का लाभ:
- वित्त वर्ष २०१८-१९ में १,०१,७१४ घर मंजूर किये जाएंगे।
- नागपुर, अमरावती, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे और नासिक इन सभी जिलों में २०० से ३०० घर बनाये जायेंगे।
रमई आवास योजना २०१८-२०१९ के तहत मकानों का जिला-वार वितरण: रमई आवास योजना २०१८-२०१९ के तहत अनुमोदित घरों की पूरी सूची:
- अमरावती विभाग – १४,६१४ मकान (अमरावती: ४१०३, अकोला: ४०००, बुलडाणा: २८५५, यवतमाल: २६५६और वाशिम: १०००)
- नागपुर (विदर्भ) विभाग – २२,००० मकान (गडचिरोली: ६८५१, चंद्रपुर: ४५००, वर्धा: ४४००, नागपुर: १३०० और भंडारा १०००)
- नासिक विभाग – १८,८९६ मकान
- पुणे विभाग- १२,८३० मकान
- औरंगाबाद विभाग – १०,२३० मकान
- मुंबई विभाग – ३,७४६ मकान
इन मकानों में बिजली, पानी, स्वच्छता, सड़कों इत्यादि जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। जो लोग रमई आवास योजना के लिए पात्र नहीं है वे प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएई) के तहत आवेदन कर सकते है।
महत्त्वपूर्ण योजनाए: