Vidyarthi Suraksha Bima Yojana in Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश में विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना

Vidyarthi Suraksha Bima Yojana in Madhya Pradesh (In English)

स्कूल जाने वाले विद्यार्थी के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा विद्यालय सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गईहै।  इस योजना को स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा लागू किया गया है । इस योजना में, सरकार उन छात्रों के लिए बीमा प्रदान करती है जो मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस योजना में मध्य प्रदेश राज्य में दुर्घटना के कारण दुर्घटना और आंशिक विकलांगता के कारण छात्र की मृत्यु पर बीमा शामिल है।

विद्यालय सुरक्षा बीमा योजना के लाभ:

  • सरकार दुर्घटना के कारण छात्र की मृत्यु के लिए रुपये 10000 / – की राशि प्रदान करती है, पूर्ण विकलांगता आने पर 10000 / – और आंशिक रूप से विकलांगता आने पर  5000 / – रुपये इन्शुरन्स कवर करती है

विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता मानदंड:

  1. आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए
  2. छात्रों सरकारी स्कूल का विद्यार्थी होना चाहिए
  3. आवेदक को बीमा योजना के तहत प्रति माह 1 रु का प्रीमियम का भुगतान करना चाहिए

दस्तावेज़ आवश्यक विद्यालय सुरक्षा बीमा योजना:

  1. आधार कार्ड
  2. मौत के मामले में एक छात्र का मृत्यु प्रमाण पत्र
  3. आंशिक रूप से और पूर्ण विकलांगता के मामले में मेडिकल प्रमाणपत्र

विद्यालय सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

  1. आवेदक को स्कूल प्राचार्य या जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन करना चाहिए

संदर्भ और विवरण:

  1. विद्यालय सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए: http://www.sednmp.nic.in/default.htm

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