Crop Loan Waiver Scheme Karnataka: Application forms, eligibility & how to apply?

फसल ऋण छूट योजना कर्नाटक: आवेदन पत्र, योग्यता और आवेदन कैसे करें?

कर्नाटक सरकार ने राज्य में सीमांत और गरीब किसानों के लिए फसल ऋण छूट योजना की घोषणा की है।इस योजना के तहत कर्नाटक राज्य के किसानों को कृषि ऋण पर २ लाख रुपये की छूट दी जाएगी।इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य सूखे से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी और किसान के बोझ कम किया जाएंगा।

                                                                                    Crop Loan Waiver Scheme Karnataka (In English)

फसल ऋण छूट योजना क्या है: कर्नाटक सरकार की योजना जिसके तहत राज्य में कर्ज वाले किसानों को ऋण में छूट प्रदान की जाएंगी।

किसान ऋण छूट योजना कर्नाटक हेल्पलाइन नंबर:

  • हेल्पलाइन नंबर: १०७७/१८०० ४२५३५५३

फसल ऋण छूट योजना का उद्देश्य:

  • कर्नाटक राज्य के किसानों को वित्तीय बोझ कम किया जाएंगा।
  • सीमांत और गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
  • राज्य के किसान को आगामी बोवाई के मौसम के लिए नए ऋण प्रदान किया जाएंगा।

फसल ऋण छूट योजना का लाभ:

  • राज्य के किसान जिसने २ लाख रुपये तक कृषि संबंधी ऋण लिया है,वह इस योजना का लाभ ले सकता है।

 फसल ऋण छूट योजना के लिए पात्रता:

  • किसान कर्नाटक राज्य का नागरिक होना चाहिए।
  • किसानों द्वारा कृषि संबंधी लिया हुआ अप्रैल केवल माफ कर दिया जाएगा।
  • किसान के परिवार के सदस्य को सरकारी या निजी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • केवल २ लाख रुपये तक ऋण के लिए छूट दी जाएगी।
  • साल २००९ के अप्रैल महीने से साल २०१७ के दिसंबर महीने के बीच किसान ने लिया गया ऋण माफ़ किया जाएंगा।
  • केवल राज्य के सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र है।

आवेदन की अंतिम तिथि: ३१ दिसंबर २०१८

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

  • निवासी प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर
  • ऋण बयान (लोन स्टेटमेंट)
  • भूमि के दस्तावेज

कर्नाटक फसल ऋण माफ़ी और ताजा ऋण आवेदन पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

  • कर्नाटक के किसान अपने जिलों में वाणिज्यिक बैंकों के साथ नामांकन कर सकते है।
  • किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाएं और फसल ऋण छूट योजना के लिए आवेदन पत्र भरें।
  • आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी प्रदान करें।
  • किसान अपने फसल ऋण छूट आवेदन पत्र को जमा करें।
  • आवेदन पत्र को बैंक ऑपरेटरों द्वारा प्रणाली (सिस्टम) पर अपलोड किया जाएंगा।
  • आपके आवेदन पत्र की समीक्षा सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाएगी।
  • अनुमोदन ऋण छूट के आधार पर किसान को ऋण प्रदान किया जाएंगा।
  • वाणिज्यिक बैंकों से ७२,७८४ किसानों द्वारा उधार लिया गया ९०३.८ करोड़ रुपये का ऋण और सहकारी बैंकों के ३३,८८६  किसानों द्वारा उधार लिया गया १३९.३८ करोड़ रुपये ऋण में छूट दी जाएंगी।

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