जगन्नाथ संपूर्ण गृह हक्कू पाठकम योजना: गरीब लोगों को पूर्ण संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करना जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो सके।
२१ दिसंबर, २०२१ को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब निवासियों के लिए जगन्नाथ संपूर्ण गृह हक्कू पाठकम योजना नाम से एक योजना शुरू की। इस योजना के तहत राज्य सरकार का इरादा सरकार द्वारा स्वीकृत मकान और जमीन की संपत्ति पर ऋण और ब्याज को माफ करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार मामूली शुल्क के भुगतान पर लाभार्थी को पूर्ण संपत्ति का अधिकार प्रदान करेगी। यह योजना लाभार्थियों को वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना के तहत पंजीकरण के कानूनी दस्तावेजों के साथ पूर्ण संपत्ति अधिकार प्रदान करती है। इस योजना के तहत २०११ से एपी हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन से लिए गए ऋण को माफ कर दिया जाएगा। इस योजना से राज्य के लगभग ५.२ लाख परिवारों को लाभ होगा। इसका उद्देश्य गरीबों को उनके घरों का स्वामित्व सुनिश्चित करना है जिससे राज्य में उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके।
योजना अवलोकन:
योजना का नाम | संपूर्ण गृह हक्कू पाठकम योजना |
द्वारा लॉन्च किया गया | मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी |
लाभार्थि | राज्य में गरीब लोग |
लाभ | गृह संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार |
उद्देश्य | गरीब लोगों को पूर्ण संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करना जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो सके। |
योजना के उद्देश्य और लाभ:
- इस योजना का उद्देश्य मामूली शुल्क के भुगतान पर पूर्ण संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करना है।
- यह सरकार द्वारा स्वीकृत घर और भूमि संपत्तियों पर ऋण और ब्याज को माफ करने का इरादा रखता है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र निवासियों को पूर्ण संपत्ति अधिकार और कानूनी दस्तावेज प्रदान करेगी।
- इस योजना का उद्देश्य संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दों में फंसे गरीब लोगों को कवर करना है।
- योजना के तहत गृह संपत्ति के स्वामित्व के साथ निवासी अपनी संपत्ति को अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
- इसका उद्देश्य राज्य में गरीब लोगों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है।
प्रमुख बिंदु:
- जगन्नाथ संपूर्ण गृह हक्कू पाठकम योजना मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा शुरू की गई है।
- राज्य सरकार ने यह योजना राज्य के गरीब निवासियों के लिए शुरू की है।
- इस योजना का उद्देश्य राज्य में पात्र मालिकों को गृह संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित करना है।
- इस योजना के तहत सरकार घर और संपत्तियों पर ऋण माफ करने का इरादा रखती है।
- लाभार्थी को गांवों में १०००० रुपये, नगर पालिकाओं में १५००० रुपये और नगर निगमों में २०००० रुपये की मामूली राशि का भुगतान करना होगा।
- यह योजना लाभार्थियों को पूर्ण संपत्ति अधिकार और कानूनी दस्तावेज प्रदान करती है।
- करीब सवा करोड़ का कर्ज २०११ से एपी हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन से १०००० करोड़ माफ कर दिए जाएंगे।
- जिन लोगों ने सरकार में मकान बनाए हैं, उन्हें जमीन आवंटित की गई है, लेकिन फिर भी उनके नाम पर पंजीकरण नहीं है, वे अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए १० रुपये का भुगतान कर सकते हैं।
- लाभार्थियों द्वारा ग्राम एवं वार्ड सचिवालयों में पंजीकरण कराया जा सकता है।
- सफल पंजीकरण के बाद संपत्ति को धारा २२ ए के तहत निषिद्ध भूमि से हटा दिया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य गरीबों को उनके घरों का स्वामित्व सुनिश्चित करना है और इस प्रकार राज्य में उनका सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है।
- इससे राज्य के करीब ५.२ लाख परिवारों को फायदा होगा।