ट्रैक्टर सब्सिडी योजना: भारत में किसानों को ट्रेक्टर खरीद के लिए २५% या ३० हजार रुपये तक की सब्सिडी
भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना शुरू की गयी है। यह योजना कृषि की मैक्रो-प्रबंधन योजना के मशीनीकरण घटक के तहत कार्यान्वित है और कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी का प्रावधान करती है। इस योजना में सरकार ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।
Tractor Subsidy Scheme (In English)
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी:
- ट्रेक्टर खरीद पर
- ट्रैक्टर के विविध उपकरणोपर (शून्य-तक-बीज ड्रिल, उठाया बिस्तर प्लेंटर, गन्ना कटर प्लेंटर, आलू बोने की मशीन, आलू खोदने की मशीन,मूंगफली खोदने की मशीन, रोटावेटर, स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रिप-ड्रिल, ट्रैक्टर-रेड रीपर, क्लीनर-सह-ग्रेडर, ड्रायर, स्टबल शेवर, मोबाइल फलों का हारवेस्टर, पावर वीडर इत्यादि)
भारत सरकार द्वारा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना कृषि मशीनीकरण योजना के तहत आता है। कृषि मशीनीकरण योजना मैक्रो-प्रबंधन योजना का एक घटक है। कृषि योजना (एमएमए) का मैक्रो प्रबंधन २०००-०१ में सहकारी समितियों, फसल उत्पादन कार्यक्रम, वाटरशेड विकास कार्यक्रम, बागवानी, उर्वरक, मशीनीकरण और बीज से संबंधित एक छतरी २७ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत एक साथ लाकर तैयार किया गया था।
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लाभ:
- सरकार ट्रैक्टर के लिए २५ % सब्सिडी प्रदान करती है, जो ३०,००० तक सीमित है और हिमाचल प्रदेश में अधिकतम ३५ एचपी तक के ट्रैक्टर ख़रीदे जा सकते है।
- विभिन्न कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी।
भारत सरकार द्वारा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए पात्रता:
- सभी किसान इस योजना के लिए पात्र है।
- व्यक्तिगत किसान इस योजना के लिए पात्र है।
- छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदन पत्र
- आवेदक का खसरा (७/१२)
- आवेदक का बैंक खाते का विवरण
आवेदन प्रक्रिया:
राज्य के कृषि विभाग से ट्रेक्टर सब्सिडी योजना की अधिक जानकारी ली जा सकती है। कृषि विभाग में ही आवेदन पत्र उपलब्ध है जिसे पूरी तरह भरे और सरे दस्तावेज़ फॉर्म से जोड़े और फॉर्म जमा करे। आवेदक आवेदन की प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायत या जिला परिषद के कार्यलय से भी संपर्क करे।
महत्वपुर्ण योजनाए: