transport.bih.nic.in- मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना (एमजीपीवाय) बिहार: वाहन खरीदने के लिए आवेदन पत्र / ऑनलाइन पंजीकरण
बिहार सरकार ने राज्य के बेरोजगार गरीबों की मदत के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना (एमजीपीवाय) शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थी को सरकार ५०% तक सब्सिडी प्रदान करेगी। वाणिज्यिक वाहन ४ व्हीलर और ३ व्हीलर्स खरीद ने लिए १ लाख की मदत की जाएगी और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को प्रदान किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगार गरीब और सीमांत परिवारों के लिए कमाई के साधन प्रदान करना है।यह योजना अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यधिक पिछड़ा वर्ग (एससी / एसटी / ईबीसी) के लिए है। लाभार्थी यात्री वाहन, जीप, आदि जैसे वाणिज्यिक वाहन खरीद सकते है और ऊन वाहन का कमाई के लिए उनका उपयोग कर सकते है। इस योजना के तहत १० सीटर वाहनों को ४ सीटर वाहनो के तहत खरीदे जा सकते है। इस योजना से राज्य के गरीब और सीमांत परिवारों को सशक्त बनाना और सशक्त बनाने की उम्मीद जगाना यह इस योजना का मुख्य उद्देश है।
इस योजना के लिए आवेदन अब परिवहन विभाग की वेबसाइट transport.bih.nic.in या demo.bih.nic.in पर किया जा सकता है। यह योजना नौकरी निर्माण में सहायता के अलावा इन वाहनों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इच्छुक उम्मीदवार २७ सितंबर २०१८ से २२ अक्टूबर २०१८ के बीच आवेदन पत्र भर सकते है। पहले चरण में ४२ हजार लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएंगा।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना (एमजीपीवाय) क्या है:
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और ईबीसी वर्गों के बेरोजगार युवाओं को वाणिज्यिक वाहनों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार की एक योजना है।
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मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना (एमजीपीवाय) का उद्देश्य:
- गरीब और सीमांत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और ईबीसी वर्गों के परिवारों को सशक्त बनाया जाएगा।
- राज्य में नौकरियां का निर्माण किया जाएगी।
- स्व-रोज़गार के अवसर निर्माण किये जाएगे।
- राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएंगी।
- राज्य के अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाएंगा।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना (एमजीपीवाय) का लाभ:
- इस योजना के तहत सरकार ५०% तक सब्सिडी प्रदान करती है।
- वाणिज्यिक वाहन (३ व्हीलर और ४ व्हीलर्स) को खरीद ने लिए १ लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना (एमजीपीवाय) के लिए पात्रता:
- आवेदक की ऊम्र २१ साल से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- योजना केवल बिहार राज्य में लागू है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ईबीसी परिवार के लोग केवल इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- आवेदक पहले से ही नियोजित नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को अन्य सरकारी योजनाओं के तहत कोई अन्य सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना (एमजीपीवाय) के लिए दस्तावेजों की सूची:
- जाति का सबूत (जाति प्रमाण पत्र)
- निवासी प्रमाण पत्र (विज्ञापन कार्ड)
- आयु प्रमाण पत्र (बोर्ड प्रमाण पत्र)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (मार्क सूचियां और प्रमाण पत्र)
मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना (एमजीपीवाय) के लिए आवेदन पत्र और ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे:
- एमजीपीवाय ऑनलाइन आवेदन पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना (एमजीपीवाय) का लॉग इन
- मौजूदा उपयोगकर्ता अपना लॉगिन विवरण प्रदान करे और “लॉगिन” बटन पर क्लिक करे, नए उपयोगकर्ताओं को पहले खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता है। पंजीकृत करने के लिए पहले “रजिस्टर” बटन पर क्लिक करें।
- आपको पंजीकरण आवेदन पत्र में ले जाया जाएगा, फोन नंबर, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि जैसे सभी विवरण प्रदान करेंगे होंगे और पंजीकरण पृष्ट पर “रजिस्टर” बटन पर क्लिक करें।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना (एमजीपीवाय) के लिए पंजीकरण करे
- लॉगिन पेज पर जाने के लिए यहां क्लिक करें और अभी लॉगिन करें।
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना आवेदन पत्र खुल जाएगा, नाम, लिंग, पता, ग्राम, जिला, जन्मतिथि, आयु आदि जैसे सभी विवरण प्रदान करेंने होंगे।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवाहन योजना (एमजीपीवाय) का ऑनलाइन आवेदन पत्र
- पता प्रमाण और श्रेणी प्रमाण की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें।
- एमजीपीवाय आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “सबमिट करें” बटन पर क्लिक करें।