हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एह एस एन पी) दिल्ली: पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन, आवेदन पत्र, फीस और आवेदन कैसे करें
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली के सभी वाहनों में १३ अक्टूबर २०१८ से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एह एस एन पी) उच्च सुरक्षा संख्या प्लेटें लगाना आवश्यक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण २ अक्टूबर को शुरू किया जाएगी। परिवान विभाग नवबर २०१८ से ऐसे सभी वहां चालक और वहां जिसमे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है उन्हें चालान / दण्डित करेंगे।
High Security Number Plates (In English)
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एहएसएनपी) क्या है?
- यह एल्यूमीनियम से बने विशेष प्लेटें है।
- इस उच्च सुरक्षा संख्या प्लेट में प्रतिबिंबित टेप है जिससे छेड़छाड़ करने पर पता चलता है।
- इन नंबर प्लेट में सुरक्षा विशेषताएं हैं जिससे क्रोमियम आधारित स्वयं विनाशकारी होलोग्राम के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है।
- होलोग्राम वाहन पंजीकरण संख्या, चेसिस के साथ संख्या प्लेट पर लगाया जाता है जिसमे १० अंकों की स्थायी पहचान संख्या और लेजर-ब्रांडिंग होती है।
- वाहनों के ईंधन प्रकार के आधार पर अलग-अलग रंगीन स्टिकर होंगे।
- पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए ब्लू स्टिकर जहां ऑरेंज स्टिकर डीजल वाहनों को दिए जाएंगे।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्यों?
- उच्च सुरक्षा संख्या प्लेटें वाहन चोर के लिए संख्या प्लेट को किसी और चीज़ में बदलने और इसे बेचने में मुश्किले पैदा करती है।
- अधिकांश अपराधों में कार और दो पहिया शामिल है, उच्च सुरक्षा संख्या प्लेटों के माध्यम से वाहन मालिकों को ढूंढना आसान होगा।
- राज्य के सभी वाहनों में मानक संख्या प्लेटें है जो सभी यातायात दिशानिर्देशों का पालन करता है।
- २०१२ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि राज्य के सभी वाहनों में उच्च सुरक्षा संख्या प्लेटें लगाई जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियाँ:
- ऑनलाइन पंजीकरण २ अक्टूबर २०१८ से शुरू होंगा
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट प्राप्त करने की अंतिम तिथि: १३ अक्टूबर २०१८ तक
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए शुल्क:
- दो पहिया वाहन: १६७ रुपये
- चार पहिया वाहन: २१३ रुपये
दंड और जुर्माना:१३ अक्टूबर २०१८ के बाद आपके गाड़ी की नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नहीं है तो आपको दंड स्वरुप जुरमाना और जेल भी हो सकती है।
- ५०० रुपये का जुर्माना
- ३ महीने तक जेल
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का पंजीकरण आवेदन पत्र और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- दिल्ली सरकार ने नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को स्थापित करने के लिए आरटीओ कार्यालय के पास १३ विशेष केंद्र स्थापित किए है।
- परिवान विभाग ने एक वेबसाइट भी बनाई है जिसे २ अक्टूबर को शुरू किया जाएगा।
- इस वेबसाइट पर जाएं और पंजीकरण और आवेदन पत्र भरें और ऑनलाइन आवेदन करें।
- लाभार्थी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के साथ ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकता है ।
- आपको नई संख्या प्लेट स्थापित करने के लिए जिस केंद्र की आवश्यकता है, उसके लिए लाभार्थी को तारीख, समय और पता प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी निर्दिष्ट दिनांक-समय और पते पर केंद्र पर जाएं।
- इस केंद्र पर लाभार्थी की वाहन पर नई उच्च सुरक्षा संख्या प्लेट स्थापित की जाएगी।
नोट: परिवहन विभाग ने अभी तक एचएसएनपी दिल्ली के लिए ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पोर्टल की घोषणा नहीं की है। इसलिए वाहन मालिकों को उच्च सुरक्षा संख्या प्लेट के लिए आरटीओ कार्यालय में ही जाना होगा।
दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कहा मिलेगी? दिल्ली में सभी आरटीओ कार्यालयों में एचएसएनपी के लिए संपर्क किया जा सकता है। दिल्ली में १३ वरिवहन विभाग के कार्यालय में नई एचएसएनपी संख्या प्लेट स्थापित की जा सकती हैं। वाहन मालिकों को वाहन पंजीकरण श्रृंखला (रजिस्ट्रेशन सीरीज) के आधार पर आरटीओ कार्यालयों में जाना होगा:
वेहिकल रजिस्ट्रेशन सीरीज | आर टी ओ कार्यालय |
डी एल १ | मॉल रोड |
डी एल २ | तिलक मार्ग |
डी एल ३ | शेख सरई |
डी एल ४ | वेस्ट जनकपुरी |
डी एल ५ | लोनी रोड |
डी एल ६ | सराई काले खान |
डी एल ७ | मयूर विहार |
डी एल ८ | वाज़ीपुर |
डी एल ९ | द्वारका |
डी एल १० | राजा गार्डन |
डी एल ११ | रोहिणी |
डी एल १२ | वसंत विहार |
डी एल १३ | शाहदरा |
नए वाहन मालिकों को इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी नए वाहन नई उच्च सुरक्षा संख्या प्लेटों के साथ आएंगी। पुराने वाहन मालिक जिनके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, उन्हें १३ अक्टूबर से पहले इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। राज्य में ४० लाख वाहन दो पहिया और चार पहिया है जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है।