केंद्र सरकार ने देश में अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए दो छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। यह घोषणा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में की। ये योजनाएं देश में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित मेधावी गरीब छात्रों की सहायता के लिए प्रदान की जाती हैं।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र छात्र को लगातार नौवीं और दसवीं कक्षा पूरी करने पर छात्रवृत्ति राशि मिलेगी । इसका उद्देश्य कक्षा ८ वीं के बाद छात्रों की ड्रॉपआउट दर को कम करना है । पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र छात्र को ११ वीं कक्षा से उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति राशि मिलेगी । यह छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और एक उज्ज्वल भविष्य बनाने में मदद करने का इरादा रखता है। इन योजनाओं के तहत वित्तीय मदद से छात्रों और उनके परिवारों पर शिक्षा खर्च का बोझ कम होगा।
योजनाओं का अवलोकन:
योजनाएं | प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) |
योजनाओं के तहत | केंद्र सरकार |
द्वारा घोषित | केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार |
घोषणा की तिथि | २२ मार्च २०२२ |
लाभार्थि | देश में एससी वर्ग के छात्र |
मुख्य लाभ | वित्तीय सहायता |
मुख्य उद्देश्य | देश में गरीब मेधावी अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
लाभ-
- तहत पात्र छात्र को पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस और शैक्षणिक भत्ता सहित गैर-वापसी योग्य शुल्क मिलेगा।
- इस योजना के तहत कक्षा ११ वीं में पढ़ने वाले छात्रों को कवर किया जाता है।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र छात्र को शैक्षणिक भत्ता मिलेगा।
- इस योजना के तहत कक्षा ९ वीं और १० वीं में पढ़ने वाले छात्र शामिल हैं।
- यह पहल मुख्य रूप से गरीब वित्तीय पृष्ठभूमि के सभी अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों का समर्थन करने के लिए है।
- छात्रवृति की राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- ये योजनाएं गरीब मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को बिना किसी वित्तीय बाधा के शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाएगी।
- यह छात्रों के शैक्षिक कल्याण को सुनिश्चित करेगा जिससे उनका समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
पात्रता:
- आवेदक छात्र भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक छात्र के परिवार की वार्षिक आय २.५ लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उसे अनुमोदित पाठ्यक्रमों में पूर्णकालिक आधार पर केवल भारत में ही प्रवेश लेना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- पिछली शैक्षिक मार्कशीट
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- स्कूल / कॉलेज प्रवेश प्रमाण पत्र
- पते का विवरण
- बैंक विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें:
- अभी तक अधिसूचित किया जाना है